लॉटरी जीतना कई लोगों के लिए सपने के सच होने जैसा होता है। कई बार लोग किस्मत को आजमाने के लिए टिकट खरीदते हैं और बड़े इनाम को जीतने की उम्मीद करते हैं। हालांकि, लॉटरी जीतने की खुशी के साथ-साथ टैक्स डिडक्शन की रियलिटी भी जुड़ी होती है। केरल में लॉटरी सिस्टम बहुत लोकप्रिय है और हजारों लोग हर साल इसमें भाग लेते हैं। अगर आप भी केरल समर बंपर लॉटरी में भाग ले रहे हैं या जीतने की सोच रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आपकी इनामी राशि पर टैक्स लगाया जाएगा।
सरकार लॉटरी जीतने वाले लोगों से एक निश्चित दर पर टैक्स वसूलती है, जिससे आपके हाथ में आने वाली असली रकम कम हो सकती है। आज हम आपको इस आर्टिकल में केरल समर बंपर लॉटरी में 10 लाख रुपये की जीत पर कितना टैक्स कटेगा इसका कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं।
भारत में टैक्सेशन का मुख्य कानून आयकर अधिनियम 1961 है, जो विभिन्न प्रकार की इनकम पर टैक्स लगाने के नियम निर्धारित करता है। लॉटरी जीतने से मिलने वाली रकम भी इसी कानून के दायरे में आती है और इसे एक्स्ट्रा सोर्स इनकम की कैटगिरी में रखा जाता है। केरल समर बंपर लॉटरी या किसी भी अन्य लॉटरी से जीती गई राशि पर टैक्स का निर्धारण आयकर अधिनियम की धारा 115BB और धारा 194B के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
अगर किसी व्यक्ति की कुल इनकम में लॉटरी से जीती गई राशि शामिल है, तो उस पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा, जीतने वाले को अन्य सोर्स से हुई इनकम पर नॉर्मल टैक्स भी चुकाना पड़ता है।
धारा 194B
इसके तहत, यदि लॉटरी जीतने वाले व्यक्ति को 10 हजार से अधिक की राशि मिलती है, तो लॉटरी आयोजक को पुरस्कार राशि पर पहले ही 30 फीसदी TDS काटना जरूरी है। अगर लॉटरी की पुरस्कार राशि कार, मकान और कैश है, तो नकद राशि से टैक्स काट लिया जाता है। अगर टैक्स पूरा नहीं होता है तो विनर को बकाया टैक्स भरना होगा।
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केरल लॉटरी पर टैक्स कैसे लगता है?(Lottery Tax In Kerala)
अगर आपने केरल समर बंपर लॉटरी में कोई इनाम जीता है, तो आपको इस पर टैक्स चुकाना होगा। भले ही आपकी कुल सालान आय टैक्स सीमा में नहीं आती हो। लॉटरी से मिलने वाली राशि पर आपको टैक्स भरना होगा।
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 के तहत, लॉटरी से मिली इनामी राशि को एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब है कि इसे सैलरी या बिजनेस इनकम की तरह नहीं, बल्कि दूसरी कैटगिरी में रखा जाता है।
अगर लॉटरी में कार, फ्रिज या अन्य वस्तु जीती तो टैक्स कैसे लगेगा?(How is Tax Calculated if You Win a Car or a Fridge in a Lottery)
अगर लॉटरी में आपके कार, फ्रिज, ज्वैलरी इनाम के तौर पर जीता है, तो भी आपको टैक्स चुकाना होगा। इस मामले में जीते हुए सामान की मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी। इसके बाद मार्केट वैल्यू पर लॉटरी टैक्स (30%) लागू किया जाएगा।
केरल लॉटरी पर टैक्स रेट्स(Tax Rates on Kerala Lottery)
- बेस टैक्स- लॉटरी जीतने वाले इंसान पर 30 फीसदी का TDS काटा जाता है।
- सेस- इसके अलावा 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लागू होता है।
- सरचार्ज- यदि जीती गई राशि ₹10 लाख से अधिक है, तो अतिरिक्त 10% सरचार्ज भी जोड़ा जाएगा। इस तरह, लॉटरी की जीती गई राशि पर 31.2 फीसदी तक टैक्स लग सकता है।
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लॉटरी जीतने के बाद कितना पैसा मिलेगा?(How Much Money Will Get After Winning 10 Lakh Lottery)
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अगर कोई व्यक्ति लॉटरी से 10 लाख रुपये जीतता है, तो इस पर 31.2% टैक्स काट लिया जाएगा, यानी 10 लाख रुपये का 31.2% का मतलब है कि 3,12,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। आपको मिलने वाली रकम 6,88,000 हो जाएगी।
लॉटरी टैक्स में डिडक्शन या छूट मिल सकती है?(Can Get Deduction Or Exemption In Lottery Tax)
नहीं, आपको लॉटरी टैक्स पर किसी भी तरह की छूट नहीं मिलती है, भले ही आप इस रकम को PPF, FD या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं।
लॉटरी आयोजकों की जिम्मेदारी(Responsibility Of Lottery Organizers)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194B के तहत, लॉटरी आयोजकों को जीत की राशि जारी करने से पहले कर TDS काटना जरूरी है। अगर, वे ऐसा नहीं करते हैं, तो धारा 271C के मुताबिक, उन्हें उतनी ही राशि का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
FAQs:
प्रश्न- क्या लॉटरी जीतने पर टैक्स देना पड़ता है?
जी हां, भारत में लॉटरी जीतने पर टैक्स देना जरूरी है। लॉटरी से जीती गई इनामी राशि पर इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 115BB और 194B के तहत टैक्स लगाया जाता है। अगर आपने 10 लाख रुपये लॉटरी में जीते हैं, तो उस राशि पर 31.2 फीसदी टैक्स कटेगा।
प्रश्न- अगर लॉटरी जीतने के बाद कार, ज्वैलरी और कोई दूसरी वस्तु मिलती है, तो टैक्स लगेगा?
जी हां, अगर इनाम में आपको वस्तु मिली है, तो उसकी मार्केट वैल्यू के आधार पर 30 फीसदी टैक्ल लागू किया जाएगा।
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Image Credit – jagran, wikipedia
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